Rajbhasha Smart Search


Sort :
Loading...
Go to Page :
Showing posts with label Descriptive. Show all posts
Showing posts with label Descriptive. Show all posts

Descriptive - Official Language Implementation Committees at Stations/Small Offices (For LDCE) - Hindi / English

स्टेशनों/लघु कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Official Language Implementation Committees at Stations/Small Offices)

भारतीय रेल में राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963), राजभाषा नियम, 1976 (Official Language Rules, 1976) तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (Official Language Implementation Committees - OLIC) का गठन किया जाता है।

गठन (Constitution)

जहाँ किसी स्टेशन, कार्यालय अथवा परिसर में विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालय कार्यरत हों, वहाँ राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा एवं समन्वय हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है।

सामान्यतः संबंधित स्टेशन/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी (Senior Most Officer) को समिति का अध्यक्ष (Chairman) बनाया जाता है तथा विभिन्न विभागों/कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं।

Descriptive - Main Provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967) (For LDCE) - Hindi / English

 

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

राजभाषा अधिनियम, 1963 भारत के संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 1967 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संघ के राजकीय कार्यों में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग की व्यवस्था की गई।

यह अधिनियम संघ सरकार, संसद तथा राज्यों के साथ पत्राचार में हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के प्रयोग संबंधी प्रावधान निर्धारित करता है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान

1. संघ की राजभाषा

  • देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है।

  • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी संघ के राजकीय कार्यों में जारी रहेगा।

Descriptive - Circumstances that led to the enactment of the Official Languages Act, 1963 (For LDCE) - Hindi / English

  राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) लागू करने की पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि (26 जनवरी 1950) से 15 वर्ष तक संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा।

इस प्रकार 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को पूर्ण रूप से संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने की परिकल्पना की गई थी।

किन्तु देश की भाषाई विविधता तथा विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग तत्काल समाप्त करना व्यावहारिक नहीं होगा।

Descriptive - What do you understand by Article 343 of our constitution?

Question. What do you understand by Article 343 of our constitution?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा (Official Language of the Union) से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत सरकार के आधिकारिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान निर्धारित करता है।

1. अनुच्छेद 343(1)

अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (International Form of Indian Numerals) होगा।

.

Translate