स्टेशनों/लघु कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Official Language Implementation Committees at Stations/Small Offices)
भारतीय रेल में राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963), राजभाषा नियम, 1976 (Official Language Rules, 1976) तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (Official Language Implementation Committees - OLIC) का गठन किया जाता है।
गठन (Constitution)
जहाँ किसी स्टेशन, कार्यालय अथवा परिसर में विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालय कार्यरत हों, वहाँ राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा एवं समन्वय हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है।
सामान्यतः संबंधित स्टेशन/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी (Senior Most Officer) को समिति का अध्यक्ष (Chairman) बनाया जाता है तथा विभिन्न विभागों/कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं।
