प्रश्न - समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर (हिन्दी)
भारत सरकार की राजभाषा नीति (Official Language Policy) के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की भाषा संबंधी निम्नलिखित प्रावधान हैं—
- अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन केवल हिन्दी में प्रकाशित किए जाने चाहिए।
- अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने चाहिए।
- जब किसी अंग्रेजी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन, अधिसूचना (Notification), परिपत्र (Circular) अथवा रिक्ति सूचना (Vacancy Notice) प्रकाशित की जाती है, तब उसके अंत में यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि उसका हिन्दी संस्करण विभाग/कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- इसके साथ उस वेबसाइट का पूर्ण लिंक (Complete URL) भी दिया जाना चाहिए, जहाँ हिन्दी संस्करण देखा जा सके।
- यह व्यवस्था राजभाषा नीति के अनुपालन तथा हिन्दी भाषी नागरिकों तक सूचना की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
