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प्रस्तावना - राजभाषा (हिंदी) Introduction – Official Language (Hindi) - Hindi / English

राजभाषा नियम - 1976

(दिनांक  17- 07- 1976 से लागू ) 

(Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976)

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजभाषा नियम, 1976 बनाए। ये नियम 17 जुलाई 1976 से प्रभावी हुए। इन नियमों का उद्देश्य संघ के शासकीय कार्यों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रयोग को विनियमित करना तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों— 'क', 'ख' एवं 'ग' में वर्गीकृत किया गया है।

'क' क्षेत्र (Region 'A')

'क' क्षेत्र में वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ हिन्दी व्यापक रूप से प्रचलित है तथा राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है।

हिंदी का प्रयोग एवं समान्य नियम

हिंदी का प्रयोग एवं समान्य नियम


1. संविधान का अनुच्छेद - 343(i) :- भारत संघ की राजभाषा में लिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यो में भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।

2. संविधान का अनुच्छेद - 343 (ii) :- संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक ) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यो में पूर्ववत चलती रहेगी।  इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यो में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश व्दारा प्राधिकृत कर सकते है। 

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