अनुच्छेद 351 पर संक्षिप्त टिप्पणी
अनुच्छेद 351 – हिन्दी भाषा के विकास संबंधी संवैधानिक निर्देश
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास एवं संवर्धन के संबंध में संघ सरकार को निर्देश प्रदान करता है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार करे तथा उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम बन सके।
