भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में २२ भाषाओ को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है जो इस प्रकार है
भारतीय संविधान की 22 भाषाएं
- असमी
- बंगाली
- गुजराती
- हिन्दी
- कन्नड़
- कश्मीरी
- मलयालम
- मराठी
- ओडिशा
- पंजाबी
- तमिल
- तेलगू
- संस्कृत
- उर्दू
- सिंधी
- कोंकणी
- मणिपुरी
- नेपाली
- डोंगरी
- मैथली
- बोडो
- संथाली
"उपरोक्त 22 भाषाओ के अतिरिक्त अंग्रेजी भारत के सह भाषा है।
नोट - मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21 वां संविधान संशोधन - 1967 में सिंधी, तथा 71 वां संविधान संशोधन - 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वां संविधान संशोधन - 2003 में डोंगरी, मैथली, बोडो और संथाली भाषाओ को जोड़ा गया है।
नोट - मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21 वां संविधान संशोधन - 1967 में सिंधी, तथा 71 वां संविधान संशोधन - 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वां संविधान संशोधन - 2003 में डोंगरी, मैथली, बोडो और संथाली भाषाओ को जोड़ा गया है।
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