1. राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश क्या है ?
उत्तर :- राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत उल्लिखित प्रलेखो को व्दिभाषी रूप में जारी करने तथा इसके अनुपालन के लिए निर्धारित प्रलेखो पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के निर्देश शामिल है अन्य निदेश यह है कि भर्ती परीक्षाओ में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोडकर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट , प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओ में उपलब्ध कराने साक्षात्कार में भी हिंदी माध्यम की अनिवार्य रूप से उपलब्धता, सभी प्रकार की वैज्ञानिक . तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओ आदि में राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने , 'क' 'ख' क्षेत्रो के प्रशिक्षण संस्थानों में सामन्यत: हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने तथा 'ग ' क्षेत्र में हिंदी - अंग्रेजी दोनों भाषाओ में प्रशिक्षण देने / सामग्री तैयार कर परिक्षार्थियो की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराने, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी टंकक हिंदी आशुलिपिक के पद भरने , नियम, कोड ,मैनुअल , मानक , फ़ार्म इत्यादि का अनुवाद कराने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजे जाने , वरिष्ठ अधिकारियो व्दारा संवैधानिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओ के व्यापक प्रचार - प्रसार, राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियो / कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा और अमुचित स्थान उपलब्ध कराने, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामित / भारमुक्त करने, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने, हिंदी पत्रिकाओ का प्रकाशन करने, कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की नराकास की प्रमुख बैठको में अनिवार्य रूप से उपस्थित तथा कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान व्दारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक की कार्यसूची में राजभाषा हिंदी को एक स्थायी मद के रूप में शामिल कर विस्तृत रूप से चर्चा करना शामिल है राजभाषा नियम , 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत नामित कार्यालयों में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियो / कर्मचारियों व्दारा नियम 8(4) के तहत निर्धारित सभी मदों में पूरा कार्यनिष्पादन राजभाषा में किया जाएगा इसके लिए कार्यालय प्रधान व्दारा प्रत्येक ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएगे संघ की राजभाषा नीति के तहत प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग व्दारा वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसके अनुसार पत्राचार, हिंदी नोटिस, टंकक / आशुलिपिक भर्ती
2. राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना ?
3. राजभाषा अधिनियम किस वर्ष संशोधित किया गया ?
उत्तर :- राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया
4. राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 कब प्रभावी हुई ?
उत्तर :- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 , 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई
5. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 (1) में क्या प्रावधान है ?
उत्तर :- इस धारा में संविधान के प्रारम्भ में पन्द्रह वर्ष की कालाबिध की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा , नियत दिन से ही :
(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक प्रयोग में लायी जाती थी, तथा
(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी,
परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नही अपनाया है, के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ - साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :
परन्तु यह और भी कि इस उप धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा, कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नही अपनाया है, संघ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, संघ या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा
6. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 (2) में क्या प्रावधान है ?
इस धारा में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा -
(1) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दुसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच , (2) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सेकर के स्वामित्व में के या नित्न्त्रण में के किसी नियम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ,
(3) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण मर के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और अन्य किसी निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच, प्रयोग में लायी जाती है, वहां उस तारीख तक जब पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का निगम या कंपनी का कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नही कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा
7. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधन 1967 की धारा 3(3) में क्या प्रावधान है ?
उत्त्तर :- इस धारा के अंतर्गत उपधारा (1) मव अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही :-
(1) संकल्पों, साधारण आदेशो, नियमो, अधिसूचनाओ, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनो या प्रेस विज्ञप्तियो के लिए, जो केन्द्रीय सरकार या प्रेस विज्ञप्तियो के लिए , जो केन्द्रीय सरकार या उसके मंत्रालय , विभाग या कार्यालय व्दारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियन्त्रण में के किसी निगम या कंपनी व्दारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय व्दारा निकाले जाते है या किये जाते है
(2) संसद के किसी सदन या सदनो के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनो और राजकीय कागज - पत्रों के लिए,
(3) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय , विभाग या कार्यालय व्दारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियन्त्रण में के किसी निगम या कंपनी व्दारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय व्दारा निष्पादित संविदाओ और करारो के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियो , अनुज्ञापत्रो, सूचनाओ और निविदा - प्रारूपो के लिए, प्रयोग में लायी जाएगी
8. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत ऐसे कौन - कौन से प्रलेख केंद्र सरकार /उसके किसी मंत्रालय /विभाग /कार्यालय इत्यादि व्दारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकलना अनिवार्य है ?
उत्तर :- इस धारा के अंतर्गत 1. समान्य आदेश
2.संकल्प
3. नियम
4.प्रेस विज्ञप्ति
5. अधिसूचना
6.प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट
7. सूचना
8. निविदा प्रारूप
9. संविदा
10. करार
11. अनुज्ञप्ति
12.अनुज्ञापन
13. संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट एवं
14. संसद में प्रस्तुति हेतु शासकीय कागजात को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकालना अनिवार्य है
9. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन -सी दो धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नही होती ?
उत्तर :- धारा 6 और 7
10. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की क्या परिभाषा दी गई है ?
उत्तर :- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से तात्पर्य - (1) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय,
(2) केन्द्रीय सरकार व्दारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और (3) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या नियन्त्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय
11. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर :- कर्मचारी से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है
12. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार अधिसूचित कार्यालय से क्या अभिप्रेत है ?
उत्तर :- अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उप नियम 4 के अधीन अधोसूचित कार्यालय अभिप्रेत है
13. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र 'क' के अंतर्गत कौन - कौन से राज्य संघ राज्य शामिल है ?
उत्तर :- 'क' क्षेत्र के अंतर्गत - बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, झारखंड राज्य और अंडमान और निकोबार व्दीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते है
14. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत कौन - कौन से राज्य, संघ राज्य शामिल है ?
उत्तर :- 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमनव्दीप और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य आते है
15. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत कौन - कौन से राज्य संघ राज्य शामिल है ?
उत्तर 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत - 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल राज्यों एवं संघ राज्यों को छोडकर अन्य राज्य एवं संघ क्षेत्र आते है
16. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अंतर्गत शामिल 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रो के दो - दो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रो के नाम बताये
उत्तर :- (1) 'क' क्षेत्र में - बिहार , हरियाणा
(2) 'ख' क्षेत्र में - गुजरात , महाराष्ट्र तथा
(3) 'ग' क्षेत्र में - पश्चिम बंगाल, केरल आते है
17. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 3 में राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान है ?
उत्तर :- (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से - 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों (केंद्र सरकार का कार्यालय न हो ) या व्यक्ति के साथ पत्राचार असाधारण दशाओ को छोडकर हिंदी में होगे यदि कोई प्र्तादी अंग्रेजी में भेजे जाते तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जायेगा
(2) (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से - 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालय या व्यक्ति के साथ पत्राचार मामूली तौर पर हिंदी में होगे यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा
परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र वह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबध्द राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार व्दारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजा जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जायेगे
2 (ख) 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते है
(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो ) को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे
(4) उपनियम , (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या ' ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य को किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो ) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है
18. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 4 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान ?
उत्तर :- (क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दुसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है
(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे यह पत्राचार कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के अनुपात में होंगे
(ग) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों जो खण्ड 'क ' और खण्ड 'ख' में विर्निदिष्ट कार्यालयों से भिन्न है के बीच पत्राचार हिंदी में होंगे
(घ) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' एवं 'ग' में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है
(ड) 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है
परन्तु जहां ऐसे पत्रादि :-
(1) जहाँ 'क' या 'ख' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उसका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर (कार्यालय पर) किया जाएगा
(2) जहां 'ग' क्षेत्र में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा परन्तु जहां कोई पत्र अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है वहाँ दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नही की जाएगी
19. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 5 में हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर देने का क्या उल्लेख है ?
उत्तर :- नियम 3 एवं 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार कार्यालय से हिंदी में दिये जाएगे
20. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 7 अनुसार कोई केन्द्रीय कर्मचारी अपना आवेदन, अभ्यावेदन , अपील किस भाषा में कर सकता है ?
उत्तर :- (2) यदि कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किये गये हो तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा
(3) यदि कोई कर्मचारी चाहता है की सेवा संबंधी कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर लामील किया जाना है, वह हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो उसे विलंब किये बगैर उसी भाषा में दी जाएगी
21. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 8 में नोटिंग या कार्यवृत्त के संबंध में क्या प्रावधान है ?
उत्तर :- (1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नही की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे
(2) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अन्यथा नही
(3) यदि वह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नही तो विमान या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा
(4) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश व्दारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विर्निदिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों व्दारा जिन्हें हिंदी प्रवीणता है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में बिनिर्दिष्ट किए जाए, केवल हिंदी में प्रयोग किया जाएगा
22. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 9 के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाता है ?
उत्तर :- हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से तात्पर्य है -(क) मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या -
(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या
(ग) यदि वह इन नियमो से उपाबध्द प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है तो उसे समझा जाएगा कि वह प्रवीण है
23. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 10 के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाता है ?
उत्तर :- हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी उन्हें समझा जाएगा जो
(1) मैट्रिक या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण कर ली या
(2) केन्द्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या
(3) केन्द्रीय सरकार व्दारा उस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या
(4) यदि वह इन नियमो से उपाबध्द प्रारूप में घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है
24. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 11 में राजभाषा प्रयोग के बारे में क्या प्रावधान है ?
उत्तर :- इस नियम के राजभाषा प्रयोग के बारे में निम्न प्रावधान है -
11 (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल संहिताए और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी व्दिभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा
11 (2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे
11(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदे हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी परन्तु केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश व्दारा किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधो से छूट से सकती है
25. राजभाषा अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है ?
उत्तर :- केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि अधिनियम और नियमो के उपबंधो के समुचित अनुपालन करवाए
26. राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय व्दारा किया जाता है ?
उत्तर :- सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए 20 हजार शब्द लेखन योजना के अंतर्गत - प्रथम पुरुस्कार के रूप में 1600 /- रूपये के (दो), व्दितीय पुरुस्कार के रूप में 800/- के (तीन) तथा तृतीय पुरस्कार के र्रोप में 600 /- के (पांच) पुरुस्कार 'एक यूनिट) के लिए दिये जाते है
27. केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियों के लिये हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कौन - कौन सी परीक्षाए संचालित होती है ?
उत्तर :- प्रबोध , प्रवीण एवं प्राज्ञ
28. प्रबोध, प्रवीण, एवं प्राज्ञ की परिक्षाए किन अधिकारियो एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक होता है ?
उत्तर :- जिन अधिकारियो एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नही है उन्हें उपर्युक्त परीक्षाओ में से उनके लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है
29. "प्रबोध" परीक्षा अच्छे अंको से प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ?]
उत्तर :- 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपये, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 400/- रूपये का नगद पुरुस्कार प्रदान किया जाता है
30. "प्रवीण" परीक्षा अच्छे अंको से पास करने पर नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर :- 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1200/- रूपये तथा 55 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 600 /- रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है
31. प्राज्ञ परीक्षा अच्छे अंको से पास करने पर नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर :- 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 /- रूपये, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 /- रूपये तथा 55 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है
32. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा निजी प्रयत्नों से पास करने पर एकमुश्त पुरुस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर :- प्रबोध परीक्षा के लिए रु. 1600/- प्रवीण परीक्षा के लिए रु. 1500/- तथा प्राज्ञ परीक्षा के लिए रु. 2400/- एक मुश्त पुरुस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है
33. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन - नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राही प्रदान की जाती है ?
उत्तर :- 97 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपये, 95प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपये तथा 90 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है
34. तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तके लिखने के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक नगद पुरुस्कार योजना" के अंतर्गत पुरुस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है ?
उत्तर :- प्रथम पुरुस्कार रु. 15000 /- व्दीतीय पुरुस्कार रु. 7000/- तृतीय पुरुस्कार रु. 3300/- (एक ) की राशि दी जाती है
35. हिंदी में मौकिल पुस्तक लेखन के लिए गृह मंत्रालय की "इंदिरा गांधी" पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि काक पुरुस्कार दिया जाता है ?
उत्तर :- इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में रु. 40, 000 /- (एक) व्दीतीय पुरस्कार के रूप में 30,000/- (एक) तृतीय पुरस्कार के रूप में रु. 20,000 /- तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में रु. 10, 000 /- (एक) दिया जाना निर्धारित है
36. अधिकारियो व्दारा वर्ष भर (कैलेंडर ईअर में ) में डिक्टेशन देने पर रु. 2000 - 2000 के दो पुरस्कार देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक पुरस्कार "क" एवं "ख" क्षेत्र घोषित निवास वाले अधिकारी को तथा एक पुरस्कार 'ग' क्षेत्र घोषित निवास वाले अधिकारी को पुरस्कार देने का प्रावधान है
37. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 (1) एवं 351 में अष्टम अनुसूची दी गई भारतीय भाषाए कौन - कौन सी है ?
उत्तर :- इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न भाषाओ को अष्टम सूची में शामिल किया गया है -
1. असमिया
2.उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलुगु
9. पंजाबी
10. बंगला
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिंधी
15. हिंदी
16. नेपाली
17.कोंकणी
18. मणिपुरी
19. मैथिली
20. संथाली
21. डोंगरी
22. बोडो
38. जिन रेल कार्यालयों में हिंदी के काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी नही है, वहां राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के विभिन्न उपबंधो का शतप्रतिशत अनुपालन के संबंध में क्या आदेश है ? वहां अनुवाद कार्य कैसे सम्पन्न कराया जाता है ?
उत्तर :- ऐसे कार्यालयों में जहाँ हिंदी के काम के लिए पर्याप्त पद नही है वहां सांविधिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड व्दारा यह विनिश्चित किया है कि इन दायित्वों के अनुपालन के लिए अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद का कार्य मानदेय देकर कराया जा सकता है
39. क्षेत्रीय (जोनल) स्तर की कार्यान्वयन समिति" में कौन - कौन से पदाधिकारी शामिल होते है ?
उत्तर :- "क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति" के पदेन अध्यक्ष महाप्रबन्धक होते है तथा सचिव के रूप में राजभाषा विभाग के उप मुख्य राजभाषा अधिकारी /वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कार्य करते है तथा नामित सदस्यों में सभी प्रमुख विभागध्यक्ष / विभागध्यक्ष, निर्माण संगठन के प्रमुख तथा जोन के अधीन विभिन्न मंडलो के अपर मंडल रेल प्रबन्धक तथा कारखानों के प्रमुख अधिकारी होते है तथा इसके अलावा रेलवे बोर्ड व्दारा नामित 02 प्रेक्षक होते है
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